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    प्रैस विज्ञप्ति 31 जनवरी 2025 माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह को सुनाई 4 साल की सजा।

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