प्रैस विज्ञप्ति 20 फरवरी 2025
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जींद द्वारा आरोपी बनारसी दास तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरवाना जिला जीन्द को 5 साल की सजा सुनाई है।
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जींद द्वारा आरोपी बनारसी दास तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरवाना जिला जीन्द को 5 साल की सजा सुनाई है।